Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024: सभी को मिलेंगे 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, यहाँ से होगा रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी प्रक्रिया
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024: भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और जो किसी प्रकार की संगठित सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
इस लेख में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पूरी प्रक्रिया, लाभ, आवेदन के तरीके और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
- Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Overview
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए अंशदान
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रमुख लाभार्थी
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नियम और शर्तें
- Conclusion
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Overview
योजना का शीर्षक | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना |
आरंभ | 15 फरवरी 2019 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध) |
आधिकारिक पोर्टल | www.maandhan.in |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एक केंद्र सरकार की योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कि रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, धोबी, और अन्य श्रमिक।
इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
- मासिक पेंशन: योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिक को 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।
- नॉमिनी के लिए लाभ: यदि योजना में शामिल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को 50% पेंशन का लाभ मिलेगा।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- ई-श्रम कार्ड: जिन श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बन चुका है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- व्यवसाय: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, धोबी, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, आदि इस योजना के पात्र हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- ई-श्रम कार्ड या श्रमिक बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल और सीधी है। श्रमिक निम्नलिखित तरीकों से योजना का लाभ उठा सकते हैं:
1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से आवेदन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा। वहां जाकर आपको निम्नलिखित जानकारी के साथ पंजीकरण कराना होगा:
- आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण।
- योजना के अंतर्गत मासिक अंशदान का चयन करना होगा।
2. बैंक शाखा से आवेदन
यदि आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर तक पहुंच नहीं है, तो आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में भी आवेदन कर सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका बचत खाता है, वहां जाकर आप योजना के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए अंशदान
योजना के तहत श्रमिक को अपनी आयु के अनुसार अंशदान करना होता है। जैसे-जैसे श्रमिक की उम्र बढ़ती है, अंशदान की राशि भी बढ़ती है। नीचे तालिका में उम्र के हिसाब से अंशदान की राशि दी गई है:
उम्र (वर्ष) | मासिक अंशदान (रुपये) |
18 | 55 |
20 | 59 |
25 | 80 |
30 | 105 |
35 | 150 |
40 | 200 |
इस अंशदान की राशि को सरकार के द्वारा समान रूप से मिलाया जाता है, अर्थात अगर श्रमिक 100 रुपये अंशदान करता है तो सरकार भी 100 रुपये का योगदान करेगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रमुख लाभार्थी
- रेहड़ी-पटरी वाले।
- निर्माण श्रमिक।
- कूड़ा बीनने वाले।
- घरेलू कामगार।
- रिक्शा चालक।
- धोबी, मोची और अन्य असंगठित श्रमिक।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नियम और शर्तें
- योजना में केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं।
- अगर श्रमिक का NPS, ESIC, या EPF कटता है, तो वह योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- यदि श्रमिक आयकरदाता है, तो वह योजना में आवेदन नहीं कर सकता।
- योजना में प्रवेश के बाद श्रमिक को 60 वर्ष तक मासिक अंशदान करना होगा।
- श्रमिक की मृत्यु होने पर नॉमिनी योजना को बंद कर सकता है और जमा राशि ब्याज सहित निकाल सकता है।
- मृत्यु के बाद पति या पत्नी को पेंशन का 50% लाभ मिलता रहेगा।
Conclusion
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में सरल आवेदन प्रक्रिया और कम योगदान राशि के साथ, सीमित आय वाले लोग भी वृद्धावस्था के लिए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं और ₹3000 मासिक पेंशन का लाभ उठाकर सुरक्षित और सम्मानित भविष्य सुनिश्चित करें।
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